नयी दिल्ली 19 सितम्बर. केन्द्र सरकार आजु तीन तलाक के गैर-कानूनी बनावे वाला अध्यादेश के मंजूरी दे दिहलसी आ राष्ट्रपति के दस्तखत होखते ई कानून बन जाई आ ओकरा बाद अपना बेगम के तिन तलाक देबे वाला शौहर के गम तीन बरीस जेल में रहि के भुगते पड़ी.
जाने जोग बा कि लोकसभा एह विधेयक के मंजूरी दे दिहले रहुवे बाकिर मुल्ला मौलवी के सहारे जिए पनपे वाला देश के विरोधी दल ना चाहत रहलें कि एह तरह के कानूम पारित होखे जवन हलाला के माल मारे से मौलवियन के रोक देव.
अब तलाक मिलल बीबी भा ओकरा नइहर भा ससुरालो के संबंधी का शिकायत पर ओह शौहर के गिरफ्तार कर लीहल जाई जवन अपना बीबी के मुँह से, भा लिख के, भा सोशल मीडिया से, भा कवनो दोसरा तरीका से तील तलाक दिहले होखी. ओह शौहर के मजबूरी होखी कि अपना बीबी आ बचवन के भरण पोषण के खरचा दिहल करे. एह खरचा के हिसाब मजिस्ट्रेट तय करीहें.
केस दर्ज भइला का बाद पुलिस ओह आदमी के थाना से जमालत ना दे पाई. ओकर जमानत मजिस्ट्रेट दे सकीहें जवन बीबी के शिका.त सुनला का बादे दीहल जा सकी.
वइसे मुस्लिम दादागिरी वाला जम्मू कश्मीर में ई कानून लागू ना हो पाई. वइसे अबहीं कुछ कहल मुश्किल बा कि देश के माथ अदालत एह बारे में का फैसला दी. अलग बाति बा कि पहिले ओहिजो से तीन तलाक के गैर कानूनी बतावल जा चुकल बा.
कांग्रेस सरकार के एह फैसला के विरोध करत कहले बिया कि शौहर के संपति जब्त करे के प्रावधान ना होखला का चलते तलाकशुदा औरतन के खेवा खरचा मिलल मुश्किल हो जाई.