– आशुतोष कुमार सिंह
सरकारी नियम कहेला कि हर दवा दुकानदार का लगे सरकार के दिहल सरकारी रेट लिस्ट होला आ ग्राहक दवा खरीदत घरी ऊ रेट लिस्ट केमिस्ट से मांग सकेला जवना से ओकरा मालूम चल सके कि कि जवन दवाई ओकरा के दिहल जाता ओकर असल दाम का ह?
का कबो रउरा दुकानदार से सरकारी लिस्ट मँगले बानी. अगर ना त आजुए से माँगल शुरू कर दीं. अगर दुकानदार लिस्ट नइखे देत त एकरा ला रउरा नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग ऑथोरिटी में शिकायत कर सकीलें भा अपना जनपद के ड्रग इस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर से शिकायतो कर सकीलें. एन.पी.पी.ए के हेल्पलाइन नम्बर 1800111255 पर फोन कर के रउरा एह बारे में जानकारी मांग सकीलें.
ध्यान रहे कि सरकार 74 गो जरूरी दवाइयन के सेलिंग प्राइस तय कर रखले बिया जवना से अधिका दाम पर कवनो कंपनी आपन दवाई ना बेच सके. अगर कवनो कंपनी एह नियम के पालन नइखे करत त ओकरा खिलाफ डीपीसिओ-1995 के में असेंशियल कोमोडिटिज एक्ट,1955 के सेक्सन सात के तहत डीपीसीओ के नियम तूड़े ला कम से कम तीन महीना से ले के सात साल के सजा हो सकेला आ ओकरा पर जुर्मनो लगावल जा सकेला.
एह बारे में अधिक जाने ला आशुतोष कुमार सिहं के ब्लॉग www.pratibhajanani.blogspot.in पर जाईं.
(नेशनल को-आर्डिनेटर, प्रतिभा जननी सेवा संस्थान, मुम्बई)