जयपुर 05 अप्रैल. जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) के अदालत बीसन बरीस पुरान बहुचर्चित कांकाणी हिरण के हत्या मामिला में फिल्म अभिनेता सलमान खान के दोषी करार दिहलसु बाकिर उनुका साथे रहल चार गो सह-आरोपियन के बरी कर दिहलसि.
मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट देव कुमार खत्री खचाखच भरल अदालत में आजु करीब साढ़े ग्यारह बजे आपन फैसला सुनवलें. फैसला में मुख्य आरोपी सलमान के दोषी मानल गइल बा आ उनुका साथे शिकार में शामिल रहल सेफ अली खान, सोनाली बेंद्रे , तब्बू, अउर नीलम के एह आरोपन से बरी कइल गइल बा.
बालीवुड सितारा सलमान खान अपना बाकी साथियन का साथे कड़ा सुरक्षा का बीच अदालत चहुंपले. ओह घरी सभकर चेहरा पर तनाव झलकत रहल.
अदालत के फैसला का बाद सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत सजा का बारे में बहस करत बाड़ें.
वइसे अबहीं सलमान का हाथ में लमहर कानूनी प्रक्रिया के सहुलियत मौजूद बा आ बहुते कम उमेद बा कि एह न्याय प्रणाली में उनुका सही में सजा हो जाई. बहुत पहिलहीं बाबा तुलसीदास कह गइल बाड़न कि – समरथ के नहीं दोष गुसाईं. कवनो गरीब गुरबा एह आरोप में फँसल रहीत त अबले ओकर जेल के सजायो पूरा हो गइल रहीत.