सिवान के राजद सांसद रहल अपराधी शहाबुद्दीन के जमानत मिले के मौका दिहला का बाद बिहार सरकार अब जमानत रद्द करावे खातिर सुप्रीम कोर्ट चहुँपल बिया. काल्हु बुध का दिने सुप्रीम कोर्ट में अदालत के सवालन के जवाब देत ना बनत रहुवे सरकारी पक्ष के. सरकार के कहना रहुवे कि हिस्ट्रीशीटर के जमानत ना दीहल जा सके त शहाबु का ओर से एह पर आपत्ति कइल गइल कि शहाबु के हिस्ट्रीशीटर मत कहल जाव. एह पर अदालत के कहना रहुवे कि सुप्रीम कोर्ट के दू गो आदेशन में शहाबुद्दीन के हिस्ट्रीशीटर मानत गइल बा.
अदालत बिहार सरकार के वकील से पुछलसि कि आखिर एह मामिला के सुनवाई में अतना ढिलाई काहे भइल. बिहार सरकार के चाहत रहुवे कि हाई कोर्ट के बताइल कि सुनबाई में देरी शहाबुद्दीन का चलते भइल. वकील दिनेश द्विवेदी के कहना रहल कि एह मामिला में ऊ अशक्त रहलन त जज साहब पुछलन कि राज्य कइसे बेबस हो सकेला.
सुनवाई आजुओ जारी रही.