नयी दिल्ली, 03 जुलाई (वार्ता). उच्चतम न्यायालय आजु अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा करे के आपन मौलिक अधिकार मांगत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के याचिका पर तुरत सुनवाई से इन्कार क दिहलसि.
आजु जब डॉ स्वामी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर अउऱ न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के खंडपीठ का सोझा अपना मामिला के विशेष उल्लेख करत तुरत सुनवाई के निहोरा कइलन, बाकिर खंडपीठ उनुका के बाद में आवे के कहलसि.
न्यायमूर्ति मिश्रा कहनी कि – रउरा बाद में मामिला के विशेष उल्लेख करीं. एह पर याचिकाकर्ता कहलन कि ‘बाद में’ के त कई तरह से अर्थ निकालल जा सकेला आ ऊ 15 दिन बाद फेरु निहोरा करे अइहें.
जाने जोग बा कि एहसे पहिले मईओ में स्वामी एही तरह के निहोरा ले के माथ अदालत के दरवाजा खटखटवले रहलन. ओह बेरा अदालत उनुका के जुलाई में ई मामिला राखे के कहले रहुवे. ओही सलाह के मानत भाजपा नेता डॉ स्वामी आजु माथ अदालत का सोझा आइल रहलन बाकिर आजुओ उनुका निराशा हाथे लागल.

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