जोधपुर 25 अप्रैल (वार्ता). राजस्थान में जोधपुर के अदालत गुरूकुल के नाबालिग शिष्या के यौनशोषण करे के दोषी कथा वाचक आसाराम के उमिर कैद आ एह कुकर्म में सहयोगी रहल उनुका दू गो सेवादारन के बीस बीस बरीस जेल के सजा सुना दिहलसि.
अनुसूचित जाति अउर जनजाति अधिनियम अदालत के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा जेले में बनावल गइल अस्थायी अदालत में ई सजा सुनवलन.
दोषी करार होखते कथा वाचक आसाराम कपार पकड़ि के बइठ गइलन आ जब सजा सुनलन त रोवे लगलन.
उनुकर वकील उनुका उमिर के वास्ता दे के सजा में रहम करे के निहोरा कइले रहलें बाकिर जज उनुका से सबमत ना भइलन.
पीड़िता के वकील अदालत में याचिका दाखिल क के एक करोड रूपिया के मुआवजा के मांग कइलन बाकिर एहू पर अदालत कुछ ना कहलसि.
अब आसाराम के वकील नीलम दुबे के कहना बा कि एह फैसला का खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कइल जाई.
बतावे जोग बा कि उत्तर प्रदेश के शांहजहापुर के एगो नाबालिग छिन्दवाडा के गुरूकुल में पढ़त रहे. ओकरा के दौरा पड़ला का नाम पर ओकर शिक्षिका 13 अगस्त 2013 के जोधपुर में आसाराम के मणाई आश्रम में भेज दिहली जहाँ तीन दिन बाद राति दस बजे आसाराम ओकर यौन शोषण कइलन. ओह घरी ओह लड़की के उमुर 16 बरीस के रहुवे आ ओकर पिता आसाराम के भक्त रहलन.
बाद में दिल्ली के कमला मार्केट थाना में एकर मामिला दर्ज करावल गइल रहे जवना के बाद में जोधपुर पुलिस के सँउप दिआइल रहे. बाद में पुलिस आसाराम के 31 अगस्त 2013 में मध्यप्रदेश के इंदौर का आश्रम से गिरफ्तार क लिहलसि. आसाराम तबे से जेले में बाड़न.

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