नयी दिल्ली 19 अप्रैल. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश रहल बी एच लोया के मौत के स्वतंत्र जांच करावे ला दीहल गइल सगरी याचिका सुप्रीम कोर्ट आजु खारिज क दिहलसि. कहलसि कि जनहित याचिका लगावल एह घरी आपन व्यापारिक भा राजनीतिक बदला निकाले के धंधा बनि गइल बा. वकीलन के बाकायदा नाम लेत अदालत कहलसि कि एह लोग का खिलाफ त अदालत के अवमानना के मुकदमा चलावे के चाहीं काहें कि ई लोग जजन पर सवाल उठवले बा.
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर अउर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के पीठ एह याचिन के ई कहत खारिज क दिहलसि कि लोया के मौत मामिला के स्वतंत्र जांच करावे के मांग करे वाली एह याचिकन में कवनो ‘मेरिट’ नइखे.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ फैसला सुनावत कहलन कि – बी एच लोया के मौत का मामिला में संदेह के कवनो बाति नइखे लउकत.
जान जाईं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल फरवरी में विरोधी सांसदन के एगो प्रतिनिधि मंडल ले के एही बाति ला राष्ट्रपति का लगे गइल रहलें. अब भाजपा कहत बिया कि राहुल आ विरोधी नेता देश से माफी मांगसु. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहना बा कि एह फैसला का बाद कांग्रेस के बदनीयती एक बेर फेरु उजागर भइल बा. कांग्रेस देश में अइसन माहौल बनावे के कोशिश करत बिया जेहसे लोग का मन में सरकार का खिलाफ नाराजगी पैदा होखे. अब अदातल के फैसला से कांग्रेस के एगो साजिश के खुलासा हो गइल बा.

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