लोकायुक्त बहाली मामिला में उत्तर प्रदेश सरकार के रवैया पर गहीर नाराजगी जतावत कहलसि कि जबले कवनो बड़हन कारण नइखे मिलत तबले न्यायाधीश रह चुकल वीरेन्द्र सिंह के बहाली रद्द ना कइल जाई. अदालत के खण्डपीठ के कहना बा कि एक महीना पहिले के ओकर फैसला में कवनो बदलाव करे के कारण नइखे.

जान लीं कि उच्चतम न्यायालय के एगो पीठ राज्य में लोकायुक्त के बहाली ला ओकरा आदेश के पालन ना भइला से हाराज हो के 16 दिसम्बर के न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह को लोकायुक्त बना दिहले रहुवे. बाकिर उनुका किरियाधराई से एक दिन पहिले उच्चतम न्यायालये के अवकाशकालीन पीठ किरिया धराई पर रोक लगा दिहले रहुवे.

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कुछ त कहीं......

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