केहू पसंद नइखे वाला विकल्प मतदाता के दिहल जाव सुप्रीम कोर्ट

एगो बहुते महत्व वाला फैसला में आजु उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग के निर्देश दिहलसि कि मतदातन के केहू पसंद नइखे बतावे के विकल्प दिहल जाव. मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई आ न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के खंडपीठ ई आदेश गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज आ अउरियो संगठनन के याचिका निपटावत दिहलसि.
अदालत के एह फैसला के नरेन्द्र मोदी स्वागत कइले बाड़न त वामपंथी विरोध आ कांग्रेस चुप्पी साध लिहले बिया.
(वार्ता)

Loading

Scroll Up