उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा में कहलस कि अपना बाप महतारी के अनदेखी करे वाला लोग पर दस हजार रुपिया के जुर्माना लगावल जाई आ जुर्माना ना दिहला पर तीन महीना जेहल के सजा दिहल जाई. अइसन “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007” का तहत कइल जाई.