एह हालत में भारत निर्वाचन आयोग के कहना बा कि ओह वोटर के तब कवनो फोटो पहचानपत्र देखावे पड़ी जइसे कि पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकार भा सार्वजनिक उपक्रम के फोटो वाला सेवा पहचान पत्र, बैंक भा डाकघर के फोटोसहित पासबुक, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयनपत्र, मनरेगा जॉब भा अइसने कवनो अउर फोटो पहचानपत्र.
वोटर पहचान पत्र भा फोटो पहचान पत्र होखला का बावजूद अगर मतदाता सूची में नाम नइखे त वोट देबे के मौका ना मिली.
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