बक्सर के वयवहार नयायालय में मंगलवार के दिने एसउीजेएम कोर्ट के नयायिक पदाधिकारी अंजना कुमारी लाल हथियार राखला के मामिला में धनसोइ थाना क्षेत्र के बन्नीं गांव निवासी एगो अभियुक्त इसरार अहमद के तीन बरिस के सश्रम जेल के सजा आ चार हजार रुपया के दंड सुनउवी। दंड के धन ना जमा कइला पर तीन महीना अउरी जेल के सजा ब़िढ जाइ। बतावल जाता कि इसरार अहमद के लगी से एगो कटटा आ एगो जिन्दा कारतूस बरामद भइल रहल ह।
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