यूपी में कुछ सरकारी सेवा के समयसीमा तय कर दिहल गइल बा. जइसे कि आमदनी प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाणपत्र वगैरह बनवावे खातिर सरकारी दफ्तरन के चक्कर ना लगावे के पड़ी. बस सगरी तरह से पूरा आवेदन दीं आ समय सीमा का भीतर आपन प्रमाणपत्र ले जाईं. एह खातिर बनावल गइल उत्तरप्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम के आजु राज्यपाल आपन मंजूरी दे दिहले. अधिनियम के शूरुआत राजस्व, नगर विकासम चिकित्सा आ खाद्य विभाग से कइल गइल बा. कवना अधिकारी के जवाबदेही कतना बनी इहो तय हो गइल बा.
ए सूरदास, घीव पड़ल ? कड़कड़ाव तब नू जानी.
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