नयी दिल्ली 18 अप्रैल (वार्ता). जम्मू कश्मीर के कठुआ में बलात्कार पीड़ित बच्ची के पहचान उजागर क के टीआरपी बटोरे वाला मीडिया का खिलाफ कड़ा रुख अपनावत दिल्ली उच्च न्यायालय आजु ओह मीडिया हाउसन पर दस-दस लाख रुपिया के जुर्माना लगा दिहलसि जे जे ओकर नाम उजागर करे के अपराध कइले बा.
अदालत इहो कहलसि कि जो दोषा साबिल होखी ओकरा छह छह महीना के जेलो हो सकेला. एह मामिला के सुनवाई अब अगिला हप्ता 25 अप्रैल के करी अदालत.
अदालत निर्देश गिहले बा कि जिनका जिनका के नोटिस भइल बा से मीडिया हाउस 10..10 लाख रुपिया कोर्ट में जमा करा देसु. ई रुपिया जम्मू कश्मीर में पीड़ितन ला बनल कोष में भोज दिहल जाई.
जाने जोग बा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल के बच्ची का साथे सामूहिक गैंगरेप कइला का बाद ओकर हत्या करे के बाति कहल जात बा जबकि एह मामिला के जाँचो पूरा नइखे भइल. एह मामिला में कई मीडिया चैनल पीड़िता के फोटो का साथे ओकर नामो बतावत रहलें. एही पर उच्च न्यायालय एकरा के धारा 228 ए ई के लांघे वाला मानत नोटिस जारी कइले रहुवे. ॉ
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