नयी दिल्ली. 25 अक्तूबर (वार्ता) रिर्जव बैक बिहार के सिवान सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैक लिमिटेड पर अपना ग्राहकन के जानेवाला केवाईसी आ मनी लांड्रिंग दिशा निर्देश के पालन ना कइला का चलते पांच लाख रुपिया के जुर्माना लगा दिहले बावे.
एहसे पहिले रिर्जव बैक सिवान सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैक के कारण बताओ नोटिस जारी कइले रहे जवना के लिखित जवाब मिलला का बाद आ जाँच पड़ताल कइला का बाद रिजर्व बैंक पवलसि कि बैंक एह दिशा निर्देशन जम के लँघले बिया.एहसे कोआपरेटिव बैक पर जुर्माना लगावल जरूरी बा.
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