इलाहाबाद 29 अक्टूबर (वार्ता) बीएचयू के कुलपति लालजी सिंह का खिलाफ जारी वारंट के अमल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रोक लगा दिहले बा.
एससीएसटी आयोग कुलपति लालजी सिंह के हाजिर होखे ला वारंट जारी कइले रहुवे. कुलपति प आरोप बा कि ऊ आयोग से जारी नोटिस क बादो आयोग का सोझा हाजिर ना भइले.
कुलपति लालजी सिंह के याचिका पर आदेश देत न्यायमूर्ति अरूण टंडन आ न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा के खण्डपीठ वारंट प रोक लगा दिहलसि.
याची के अधिवक्ता रविकांत के तर्क रहे कि एससीएसटी आयोग के आदेश ओकरा अधिकार से बाहर के बा. अब न्यायालय आयोग के नोटिस जारी क के ओकरा से एह याचिका पर जवाब मँगले बिया. अगिला सुनवाई 11 नवम्बर के होखी.
0 Comments