अहमदाबाद, 21 फरवरी (वार्ता). गुजरात के अहमदाबाद में सीबीआई के एगो विशेष अदालत आजु इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में आरोपी राज्य के पुलिस महानिदेशक रहल आ ओह घरी संयुक्त पुलिस आयुक्त रहल पी पी पांडेय के आरोपमुक्ति के अर्जी सकार लिहलसि. अदालत के फैसला का बाद पी पी पांडेय यूनीवार्ता से कहलन कि ऊ देश के न्यायिक प्रणाली में पूरा भरोसा राखेलें आ उनुका न्याय मिलल बा.
विशेष न्यायाधीश जे के पंडया के अदालत एह साल जनवरी में दायर पांडेय जी के अर्जी पर सुनवाई चारे जनवरी के पूरा कर लिहले रहुवे बाकिर फैसला के सुरक्षित राख लिहले रहुवे.
मुंबई के एगो कॉलेज छात्रा 19 बरीस के इशरत जहां, ओकर यार जावेद शेख आ दू गो पाकिस्तानी नागरिकन के गुजरात पुलिस 15 जून 2004 के अहमदाबाद के बाहरी इलाका में मुठभेड़ क के में मार गिरवले रहल. पुलिस के दावा रहल कि ऊ सभ लश्करे तैयबा के आतंकी रहलें आ ओह घरी मुख्यमंत्री रहल नरेन्द्र मोदी के हत्या का नीयत से आइल रहले सँ. बाद में सीबीआई एह मुठभेड़ के फर्जी कहि के तब के संयुक्त पुलिस आयुक्त आ 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी रहल पी पी पांडेय, डी जी बंजारा, एन के अमीन अउर जी के सिंघल आ तीन गो दोसर पुलिस अधिकारियन का साथे गुप्तचरो ब्यूरो के चार गो अधिकारियन के एह मामिला में आरोपी बना दिहले रहुवे.
पी पी पांडेय के जुलाई 2013 में गिरफ्तार क लीहल गइल आ करीब 19 महीना जेल में रहला का बाद फरवरी 2015 में उनुका जमानत मिलल आ राज्य सरकार सेवा में बहाल करत प्रोन्नति दे दिहलसि आ बाद में प्रभारी महानिदेशक ले बना दिहलसि. सेवानिवृत्ति का बादो उनुका के सेवा विस्तार देके पद पर राखल गइल रहे. सुप्रीम कोर्ट में उनुका नियुक्ति के चुनौती देबे वाली याचिका पर अदालत के कड़ेर रूख देखत पी पी पाण्डेय पिछला साल तीन अप्रैल के अपना पद से इस्तीफा दे दिहले रहलें.
अपना आरोप मुक्ति अर्जी में पी पी पाण्डेय कहले रहलें कि उनुका खिलाफ ई मामिला राजनीतिक कारणन से लगावल गइल रहल. अब अदालत उनुका अर्जी के सकारत उनुका के आरोपमुक्ति दे दिहलसि. बाकिर समुझल जात बा कि इशरत के महतारी एह फैसला का खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करीहें.