इलाहाबाद, 22 फरवरी (वार्ता). 2007 में गोरखपुर में भइल दंगा के मामिला वापिस लिहला का खिलाफ लगावल याचिका आजु इलाहाबाद उच्च न्यायालय खारिज कर दिहलसि.
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी आ न्यायामूर्ति ए.सी.शर्मा के खण्डपीठ परवेज परवाज के लगावल याचिका पर आजु ई आदेश दिहलसि. लमहर बहस का बाद 18 दिसम्बर 2017 के अदालत ई फैसला सुरक्षित क लिहले रहुवे.
जाने जोग बा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनला का बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार एह मामिला के वापिस लेबे के फैसला लिहले रहुवे. याची परवेज परवाज एह मामिला में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सरकार का फैसला के खिलाफ याचिका दाखिल कइले रहलें.
गोरखपुर में 2007 में 26/27 जनवरी के रात मोहर्रम जुलूस का दौरान दू पक्ष में विवाद हो गइल रहे जवन साम्प्रदायिक दंगा के रूप ले लिहलसि. ओह घरी गोरखपुर के सांसद रहल योगी पर आरोप रहे कि महाराणा प्रताप चौराहा पर भइल जनसभा में भड़काऊ भाषण दिहलन आ ओकरा बादे दंगा भड़क गइल. भीड़ एक आदमी के जान से लिहलसि.
याची परवेज परवाज एकर मामिला दर्ज करावे के कोशिश कइलन त पुलिस केस ना लिखलसि. तब परवेज अदालत के दरवाजा खटखटवलन आ ओकरा आदेश से पुलिस योगी आदित्यनाथ का खिलाफ भड़काऊ भाषण देबे, आ उन्माद फैलावे के केस कैण्ट थाना में दर्ज कइले रहल.