आआपा के 20 गो विधायकन के हाईकोर्ट से राहत मिलल
नयी दिल्ली, 23 मार्च. ‘लाभ के पद’ मामिला में विधायकी से अयोग्य ठहरावल गइल आआपा के 20 गो विधायकन के अयोग्य ठहरावे वाला चुनाव आयोग के फैसला के निरस्त करत दिल्ली उच्च न्यायालय आयोग से एह मामिला में फेरु से सुनवाई करे के कहलसि.
एह विधायकन के कहना रहे कि ओह लोग के आपन जवाब पेश करे के मौका ना दिहलसि. चुनाव आयोग. जबकि आयोग के बेर बेर बोलवला का बावजूद ई लोग खुदे हाजिर ना भइल आ मजबूरन आयोग के आपन फैसला बिना एह लोग के सुनले सुनावे के पड़ गइल.
असल में एह विधायकन के चाल बा कि केहु तरह मामिला के लटका के राखल जाव आ तबले लटकवले राखल जाव जबले विधालसभा के चुनाव करावे के समय नइखे आ जात. दुर्भाग्य से कानून आन्हर होला आ ओकरा के जवन सुनावल जाला उहे सुनेला आ ओहि पर आपन फैसला दे देला. तबहियों दू गो बड़का संवैघानिक संस्था के फैसला पर एह तरह से तिसरका संस्था के फैसला आइल कवनो नीक संदेश नइखे देत.
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